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  1. 7. प्रत्येक नर-नारी को अपने स्वास्थ्य के प्रति आश्वस्त रहने का अवधारणापूर्वक संकल्पबद्ध करना, व्यायाम व खेलों के लिए प्रोत्साहित करना, संक्रामक रोग-निरोधी उपायों की उपयोगिता से अवगत कराना। साथ ही हर परिवार में सहज व उपकारी चिकित्सा की व्यवस्था करना।
  2. 8. प्रत्येक नर-नारी में स्वयं के प्रति विश्वास, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान, ग्राम जीवन, परिवार-व्यवस्था के प्रति विश्वास व निष्ठा उत्पन्न करना। प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन रहने में निष्ठा स्थापित करना।
  3. 9. प्रत्येक नर-नारी/परिवार अपनी आवश्कता से अधिक उत्पादन करे, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना।
  4. 10. ग्राम के लिए सामान्य सुविधाओं की व्यवस्था करना।
  5. 11. व्यक्तित्व व प्रतिभा का संतुलित उदय हो, ऐसा सुनिश्चित उपाय करना। इसके लिए समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक जीने में निष्ठा सम्पन्न करना।
  6. 12. प्रत्येक परिवार में भौतिक समृद्धि व बौद्धिक समाधान साक्षित होने का उपाय करना, समस्त ग्राम वासियों की परस्परता में अभयता व सहअस्तित्व चरितार्थ होने का सभी उपाय करना।

8.7 ग्राम/मोहल्ला परिवार सभा सदस्यों का कर्तव्य व दायित्व :-

  1. 1. समझदारी से समाधान एवं श्रम से समृद्धि सिद्धांत पर ग्राम सभा कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करेगा।
  2. 2. ग्राम सभा पूर्ण रूप से ग्रामवासियों के प्रति उत्तरदायी होगी। साथ ही वह “ग्राम समूह सभा” के प्रेरणा व उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर निर्णय लेगी।
  3. 3. सर्वेक्षण, आंकलन व अध्ययन के आधार पर चिन्हित प्रयोजनार्थ प्रत्येक परिवार के लिए समयबद्ध स्वराज्य व्यवस्था सहज कार्य योजना बनाएगी व क्रियान्वयन के लिए विभिन्न समितियों को आवश्यक निर्देश देगी।
  4. 4. ग्राम की पाँचों समितियों के साथ उनके अपने-अपने लक्ष्य प्राप्त करने में पूर्ण सहयोग देगी व उनके लिए जो भी सुविधायें, तकनीकी ज्ञान, विज्ञान आदि की आवश्यकता होगी उसे उपलब्ध कराएगी।
  5. 5. “विनिमय कोष” आवश्यकता के आधार पर राष्ट्रीयकृत बैंक के बीच संयोजन (एजेंसी) का कार्य करेगी।
  6. 6. पाँचों समितियों के कार्यों का समय-समय पर मूल्यांकन करेगी व उन्हें आवश्यक निर्देश देगी।
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